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  • 11. विभाग का बजट वर्ष 2008-09 खर्च करने की प्रक्रिया प्रतिवेदन की प्रक्रिया
  • विभागीय बजट वर्ष 2005-06 में आयोजनेत्तर एवं आयोजना दो भागों में बजट आबंटन प्राप्त हुआ है। आयोजनेत्तर में विभागीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यालय व्यय के लिए बजट आबंटन प्राप्त हुआ जबकि आयोजना के अंतर्गत विभिन्न आयोजन तथा अनुदान के लिए बजट प्राप्त हुआ। आयोजना बजट भी दो अनुभाग में विभाजित है । भाग एक राजस्व अनुभाग तथा भाग दो पूंजी अनुभाग है। बजट शीर्षवार जानकारी निम्नानुसार है ।
  • बजट शीर्ष-मांग संख्या 43-2204 खेल एवं युवा कल्याण

 

  • आयोजनेत्तर बजट आबंटन
  • एक - राजस्व अनुभाग
  • शीर्ष 2204-खेल एवं युवा कल्याण
  • 103 गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम
  • 2323 निदेशन और प्रशासन

 

  • ::बजट आबंटन::

 

  • 15. डिक्री धन का भुगतान (भारित) 10,000
  •  आयोजना बजट आबंटन
  • शीर्ष 2204-खेल एवं युवा कल्याण
  • 800 अन्य व्यय
  • 0101 राज्य आयोजन (सामान्य)
  • आयोजना बजट आबंटन

    क्र-

    विवरण

    बजट

    1

    1079-खिलाडियों को प्रशिक्षण

    50,00,000

    2

    1190-ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता 

    75,00,000

    3

    3459-महिला खेल कूद प्रतियोगिता 

    75,00,000

    4

    3706-राज्य स्तरीय संघों एवं संस्थाओं को अनुदान

    70,00,000

    5

    3738-राष्टीय खेल प्रतिभा खोज

    24,00,000

    6

    5223-खिलाडियों को प्रोत्साहन

    1,25,00,000

    7

    5428-राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार

    45,00,000

    8

    5429-युवक कल्याण गतिविधियां 

    1,00,00,000

    9

    5430-युवा आयोग को अनुदान

    20,00,000

    10

    6815-छ. ग. क्रीडा परिषद

    10,00,000

    11

    7296-खेल अकादमी

    50,00,000

 

  • 0701 - केन्द्र प्रवतिर्त योजना सामान्य
  • 5226-मूलभूत सुविधाओं को विकास, स्टेडियम आदि
  • राज्य शासन का हिस्सा            30,00,00
  • योग एक :: राजस्व अनुभाग     6,76,00,000

::कुल बजट योग::

आयोजनेत्तर मतदेय                            1,35,40,000

आयोजना एक राजस्व अनुभाग मतदेय   6,76,00,000

दो-पूंजी अनुभाग मतदेय                      3 0,00,00,000

योग                                               38,11,40,000

आयोजनेत्तर भारित                             10,000

उपरोक्त बजट आबंटन का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत किया जाता है तथा उक्त व्यय का महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाता है ।

 

  •  12. अनुदान कार्यक्रमों के क्रयान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियों की सूची
  1. विभिन्न खेल संघ, संस्थाओं को विभागीय मान्यता, अनुदान नियम 2007 एवं प्रोत्साहन नियम 2005 का पालन करते हुए अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।
  2. संस्थाएं अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करते है। जिसमें अनुमानित बजट तथा आयोजन में सम्मिलित व्यक्तियों की जानकारी होती है ।
  3. संस्थाएं अनुदान राशि का व्यय आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर करती है । व्यय का अनुमोदन संस्थाओं की कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है ।
  4. आयोजन समाप्त होने के पश्चात संस्था अपने लेखे का अंकेक्षण, चार्टर्ड एकाउंटेंड से कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है, जिसके आधार पर अनुदान राशि
  5.  व्यय समायोजन किया जाता है । संस्थाओं के लेखे का अंकेक्षण खेल विभाग के आडिटर, महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी किया जाने का प्रावधान है ।  

 

 

बजट आबंटन

क्र-

विवरण

बजट

1

वेतन, भत्ते, आदि

1,02,70,000

2

 मजदूरी

 2,00,000

3

 यात्रा भत्ता

 4,30,000

4

 कार्यालय व्यय

 26,40,000

 

 योग मतदेय

 1,35,40,000