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3.निर्णयन प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाले कार्यप्रणाली
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खेल संघ, संस्थाओं को अनुदान तथा विभिन्न खेल प्रोत्साहनों के स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा जारी तत्संबंधी नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालयों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें परीक्षण उपरांत उचित टीका के साथ विभागाध्यक्ष कार्यालय आग्रेषित किया जाता है।
खेल पुरस्कारों के लिए खेल संघों, संस्थाओं, खिलाडियों से, विभाग द्वारा जारी तत्संबंधी नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते है।
खेल प्रतियोगिता/सांस्कृतिक एवं युवा गतिविधि/प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विभागीय स्तर पर प्रस्ताव एवं योजना तैयार कर किया जाता है।
अधोसंरचना निर्माण हेतु चिन्हित भूमि, उसका स्वामित्व, उस पर प्रस्तावित निर्माण का नक्शा एवं प्राक्कलन सहित प्रस्ताव जिला कार्यालय या विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त किये जाते है।
4. कार्य करने का निहित मापदंड/निर्णय लेने की प्रक्रिया -
संघ/संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान के आवेदन पत्र जिला स्तर पर परीक्षण किए जाते है तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय को अग्रेषित किए जाते है। विभागाध्यक्ष कार्यालय से नियमानुसार पात्रता होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।
खेल पुरस्कारों के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाता है। पुरस्कारों के निर्णयन हेतु शासन द्वारा समिति गठित की जाती है, जिसके समक्ष समस्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते है। समिति के द्वारा खेल पुरस्कारों का निर्णयन किया जाता है।
अधोसंरचना निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों के आधार पर तैयार किए गए प्रस्ताव जिला कार्यालयों में प्राप्त किए जाते है तथा जिला स्तर पर ही शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थाओं से अभिप्रमाणित होने पर विभागाध्यक्ष कार्यालय को आग्रेषित किए जाते है। जहां से शासन को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है ।
खेल/युवा गतिविधियों के आयोजन का प्रस्ताव एवं योजना जिला कार्यालय द्वारा या विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है । नई योजना होने पर शासन से स्वीकृति ली जाती है तथा पूर्व संचालित योजना होने पर विभागाध्यक्ष कार्यालय से स्वीकृति जारी कर योजना का क्रयान्वयन किया जाता है ।
5. विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियम
विभाग द्वारा निम्नांकित नियम जारी किए गए :-
खेल नीति 2001 - खेल नीति 2001 में विभाग द्वारा खेलों के विकास के लिए जो नीति अपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है ।
विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2007 में संघ संस्थाओं को मान्यता देने तथा आर्थिक सहायता देने हेतु नियमों का उल्लेख है ।
खिलाडियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान के नियमों का उल्लेख है ।
प्रोत्साहन नियम 2005 में सम्मान निधि, पदक प्राप्त खिलाडियों को नगद राशि पुरस्कार, खेल वृत्ति, खेल संघो को प्रेरणा निधि, खिलाड़ी जोखिम बीमा, शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन तथा शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन, खिलाडियों को ट्रेक सूट/युवाओं को परिधान से संबंधित प्रोत्साहन के नियमों का उल्लेख है ।
गुण्डाधूर पुरस्कार नियम-राज्योत्सव के अवसर पर दिया जाने वाला खेल सम्मान गुण्डाधूर सम्मान हेतु नियम का उल्लेख है ।
महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव पुरस्कार नियम - राज्योत्सव के अवसर पर दिया जाने वाला खेल सम्मान महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान नियम का उल्लेख है।
नोट:-उपरोक्त नियम जिला कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा सभी खेल संघ/संस्थाओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते है।
6. विभाग के पास विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची
विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर :-
अनुदान/प्रोत्साहन आवेदन पत्रों पर स्वीकृति संबंधी नस्ती
खेल पुरस्कार संबंधी आवेदन पत्र एवं मूल्यांकन पत्रक
अधोसंरचना निर्माण के प्रस्ताव
विभिन्न खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक एवं युवा गतिविधि एवं प्रशिक्षण शिविर संबंधी प्रस्ताव एवं योजना
विभागीय बजट
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